मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉलेज में दाखिले और नौकरियों में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2020-2021 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले की सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय बेंच ने इसे अब बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है।

no Martha quota for jobs or college admissions for now: Supreme Court

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल.एन राव के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि इस फैसले से अब तक इस कोटे का लाभ ले चुके लोगों के स्टेटस पर कोई असर नहीं होगा। कोर्ट के इस आदेश से उन लोगों को राहत मिली है, जिन्हें बीते करीब दो सालों में अब तक इस कोटे का लाभ मिला था। कोर्ट के इस फैसले से मौजूदा शैक्षणिक सत्र में छात्रों को कोटे का फायदा नहीं मिल पाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा है कि फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है और संवैधानिक बेंच की ओर से इसकी वैधता पर फैसला लिया जाएगा। संवैधानिक बेंच का अर्थ 5 या फिर उससे ज्यादा जजों की बेंच से है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी।

बता दें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 को नौकरियों और एडमिशनों के लिए में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लागू किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं है। रोजगार में आरक्षण 12 प्रतिशत से और एडमिशन में 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने पिछले दिनों कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

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