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कैसे लटक गया लोकसभा उपचुनाव, 4 सीटों पर 2024 तक करना होगा इंतजार, राहुल की 'अयोग्यता' भी जिम्मेदार?

लोकसभा की चार सीटें अभी खाली हैं। लेकिन, लग रहा है कि इन क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने सांसद प्रतिनिधियों के लिए 2024 के आम चुनावों तक के इंतजार के अलावा कोई उपाय नहीं है। लोकसभा की जो सीटें अलग-अलग वजहों से अभी खाली हैं, उनमें गाजीपुर, अंबाला, पुणे और चंद्रपुर शामिल हैं।

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि इन सीटों पर अब उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग से ये प्रमाणित करने के लिए सहमति जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

ec and lok sabha bypoll

लोकसभा की चार सीटों पर लटक गया उपचुनाव
यही नहीं अगर उपचुनाव करवाए भी जाते हैं तो निर्वाचित सांसदों कार्यकाल बहुत ही छोटा होगा और इस स्थिति में उपचुनाव करवाना मुश्किल है। हरियाणा की अंबाला, यूपी की गाजीपुर, महाराष्ट्र की पुणे और चंद्रपुर, ये चारों सीटें 2023 के मार्च और मई के बीच खाली हुई हैं। अगर यहां आम चुनावों के साथ ही चुनाव करवाए गए तो अब यह तय है कि इन चारों क्षेत्रों के वोटरों करीब-करीब एक साल तक बिना किसी सांसद प्रतिनिधि के ही रहना पड़ेगा। आमतौर पर खाली हुई सीटों पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है।

उपचुनाव होने पर भी सांसदों को काम के लिए नहीं मिलेगा ज्यादा वक्त
2018 में कर्नाटक की तीन लोकसभा सीटों पर इसी अवधि के दौरान उपचुनाव करवाए जा चुके हैं। ये सीटें उस साल मई में खाली हुई थीं। पिछली यानी 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, 2019 को खत्म हुआ था। अब जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक चुनाव आयोग का तर्क है कि उसके अधिकारी पूरी तरह से 2024 के आम चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। इन स्थितियों में 'अगर उपचुनाव करवाए भी जाते हैं तो अगले चुनावों को लेकर जो कानूनी प्रक्रियाएं शुरू होंगी, उससे पहले नवनिर्वाचित सांसदों को मुश्किल से काम करने के लिए 3 से 4 महीने ही मिलेंगे।'

इस साल मार्च सो मई के बीच खाली हुई चारों सीटें
अंबाला सीट 29 मार्च को बीजेपी सांसद गिरीश बापट, पुणे की सीट 18 मई को भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया और चंद्रपुर की सीट कांग्रेस सांसद बालूभाऊ नारायणराव धानोरकर के निधन से 30 मई को खाली हुई थी। जबकि, गाजीपुर सीट बीएसपी सांसद अफजल अंसारी के अदालत से दोषी ठहराए जाने की वजह से अयोग्य होने के चलते 1 मई को खाली हुई थी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उपचुनाव नहीं होने का मतलब है कि ये सीटें एक साल से भी ज्याद समय तक खाली रहेंगी।

सीटें खाली होने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव का है प्रावधान
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151ए के तहत चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह संसद या राज्य की विधायिकाओं की खाली हुई सीटों पर उसके रिक्त होने की तारीख से 6 महीनों के अंदर उपचुनावों के माध्यम से भरे। अगर इस प्रावधान के हिसाब से देखेंगे तो इन सभी सीटों पर 29 नवंबर से पहले उपचुनाव हो जाने चाहिए। वैसे इस नियम में अपवाद के तौर पर यह भी प्रावधान है कि जिस सदस्य की वजह से सीट खाली हुई है, उसका कार्यकाल एक साल से कम बचा है तो वहां आम चुनावों के साथ ही चुनाव करवाए जाए सकते हैं।

राहुल गांधी की 'अयोग्यता' की वजह से लटक गया उपचुनाव
लेकिन, ऐसी अपवाद की स्थिति के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को उपचुनाव नहीं करवाए जाने के लिए उचित कारण बताना पड़ता है। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग को अब से पहले इतना वक्त मिला तो उसने इन चारों सीटों पर उपचुनाव का फैसला क्यों नहीं किया। इसके पीछे केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अप्रैल में अयोग्य ठहराए जाना बहुत बड़ा कारण है।

इसे भी पढ़ें- Voter ID के लिए 'आधार नंबर' जरूरी नहीं, EC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया फॉर्म में क्या होगा बदलाव?

असल में सुप्रीम कोर्ट इससे पहले उपचुनावों पर फैसला करने से पहले चुनाव आयोग को अयोग्य सांसदों को अपील करने के लिए पर्याप्त समय देने को कहा था। इस वजह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक इंतजार किया। इसके चलते इन चारों सीटों पर उपचुनाव भी लटका रह गया। क्योंकि, आमतौर पर ये एक ही साथ करवाए जाते हैं।

जब राहुल गांधी की अयोग्यता खत्म करने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो 7 विधानसभाओं में 8 अगस्त को उपचुनाव करवाने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन सांसदों के मामले में लोकसभा के बचे हुए कम समय के कार्यकाल की वजह से मामला फंसा रह गया।

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