Voter ID के लिए 'आधार नंबर' जरूरी नहीं, EC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया फॉर्म में क्या होगा बदलाव?
चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) के लिए आधार (Aadhaar) नंबर अनिवार्य नहीं है और नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने या पुराने में परिवर्तन करने के लिए फॉर्म में आवश्यक (स्पष्टीकरण करने वाला) बदलाव किया जाएगा।
चुनाव आयोग ये बदलाव इस बात को ध्यान में रखकर करेगा कि वोटर आईडी के लिए आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में डुप्लिकेट नामों को रोकने के लिए उसे आधार से लिंक करने वाले नया नियम लेकर आया था।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग की बातों को सुनने के बाद जनहित याचिका (PIL)का निपटारा कर दिया। इस पीआईएल में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के नियम 26बी में स्पष्टिकरण के साथ बदलाव की मांग की गई थी।
नियम 26बी में क्या है?
दरअसल, मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए फॉर्म 6बी में नियम 26बी जोड़ा गया था और यह कहता है, 'प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम रोल में सूचीबद्ध है, फॉर्म 6बी में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपना आधार नंबर बता सकता है।'
फॉर्म में उचित स्पष्टीकरण के साथ बदलाव होगा- चुनाव आयोग
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील के इन बातों को संज्ञान में लिया कि 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के 26बी के तहत आधार नंबर अनिवार्य नहीं था और इसी वजह से चुनाव आयोग उस उद्देश्य के लिए पेश किए गए फॉर्मों में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करने पर विचार कर रहा था।'
66 करोड़ से भी ज्यादा आधार नंबर हुए अपलोड-आयोग
इसी दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सुकुमार पट्टजोशी ने अदालत को बताया कि वैसे मतदाता सूची को फाइनल करने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर पहले ही अपलोड हो चुके हैं।
यह जनहित याचिका तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन की ओर से दायर की गई थी। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के तहत आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जून, 2022 में अधिसूचना जारी की थी।
फॉर्म 6बी क्या है?
फॉर्म 6बी वह आवेदन पत्र है, जिसके माध्यम से एक वोटर मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर की जानकारी दे सकता है। यह नियम निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के आधार पर बनाया गया था, जिसके तहत आधार को स्वेच्छा से वोटर आई कार्ड से जोड़ना था। कानून के हिसाब से मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। (इनपुट-पीटीआई और लाइवलॉ डॉट इन)












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