गडकरी को भी भरना पड़ा जुर्माना, बोले- मेरे घर आ गया था चालान
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नई दिल्ली। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि कई गुना बढ़ गई है। इसको लेकर सरकार के फैसले पर कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। कानून में बदलाव के बाद लगातार वाहन जांच और जुर्माना वसूले जाने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कानून तोड़ने पर जुर्माना तो देना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे भी बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए फाइन देना पड़ा, मुझे मेरे घर पर चालान मिला तो मैंने जुर्माना भरा।

इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया और लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं को देखते हुए कानून में संसोधन की जरूरत थी।
गड़करी ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए गए भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो उसे जुर्माने का डर नहीं होना चाहिए। इससे भारत में विदेश की तरह सड़कें सुरक्षित हो जाएंगी, जहां लोग अनुशासन के साथ यातायात नियमों का पालन करते हैं।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 सितंबर महीने से लागू हो गया है, जिसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग रहा है। इससे देश के कई हिस्सों से बड़ी-बड़ी राशि में चालान कटने की खबरें रही हैं। कई जगहों पर 40, 50 या उससे भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गय है। इस कानून पर कुछ लोग इसके हिमायती हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं।












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