तेलंगाना में आज से लगाया गया नाइट कर्फ्यू, 1 मई तक लागू रहेगा

हैदराबाद, अप्रैल 20: देश के अन्‍य राज्‍यों की तरह तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए तेलंगाना सरकार ने प्रदेश में मंगलवार की रात से रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।

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तेलंगाना सरकार ने राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है और यह नाइट कफ्यू पहली मई तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट गई है।नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी दफ्तर, फर्म, दुकानें, संस्थान, रेस्तरां 8 बजे से ही बंद रहेंगे। हालांकि अस्पताल, लैब, फार्मेसी और अन्य जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी।

जानें क्‍या खुला रहेगा, क्‍या रहेगा बंद

नाइट कर्फ्यू के आफिस, होटल, मॉल समेत अन्‍य सार्वजनिक स्‍थान बंद रहेंंगे। वहीं इंमरजेंसी सेवाओं के अलावा हालांकि मीडिया, इंटरनेट सेवाओं, ब्रॉडबैंड समेत अन्‍य ऐसी सेवाओं के लोगों को छूट दी गई है। इसके अलावा ई-कॉमर्स, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंप खुले रहेंगे उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। वॉटर सप्‍लाई और सैनिटेशन सेवाएं जारी रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और अन्‍य जरूरी फैक्ट्रियों को इस नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है ताकि जरूरी समानों की आपूर्ति बाधित न हो।

तेलंगाना सीएम को भी हुआ कोरोना

बता दें सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं उन्‍होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी COVID19 का टेस्‍ट करवााया क्योंकि उनमें कोरना के हल्‍क लक्षण थे। रिपेार्ट पॉजिि‍टव आने के बाद डाक्‍टरों ने उन्‍हें आइसोलेशन में रखा है। डॉक्टरों का एक दल उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है। ये जानकारी राज्य के मुख्य सचिव ने देर शाम दी।

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया अल्‍टीमेटम

गौरतलब है कि तेलंगाना में भी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्‍या बढ़ रही है लेकिन प्रदेश सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही। जिसके चलते तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सोमवार को अल्‍टीमेटम दिया था । उच्‍च न्‍यायालय ने तेलंगाना में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस से बने हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन पर फैसला करने के लिए दो दिन का समय दिया है।

हाईकोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट
सोमवार को उच्च न्यायालय ने कहा, "48 घंटे के भीतर, सरकार को तालाबंदी या कर्फ्यू पर फैसला करना होगा, अन्य लोगों को अदालत आदेश जारी करेगी।" उच्च न्यायालय ने भी कई निर्देश जारी करते हुए तेलंगाना सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में सकारात्मक मामलों पर "वार्ड-वार डेटा" तल‍ब किया है। जिसने भी 24 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी मांगी थी।

बता दें मंगलवार को राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,926 नए केस दर्ज किए गए हैं और सक्रंमण के चलते18 लोगों की मौत भी हुई ।

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