'लव जिहाद' मामले में जाकिर नाइक के खिलाफ NIA ने दर्ज किया केस, बांग्लादेशी नेता का बेटा भी आरोपी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक हाई-प्रोफाइल "लव जिहाद" मामले से संबंधित एफआईआर में इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और पाकिस्तान मूल के लोगों को आरोपी बनाया है। हाई-प्रोफाइल मामले में चेन्नई के एक व्यापारी की बेटी और बांग्लादेश के एक शीर्ष राजनेता का बेटा शामिल है, जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से हैं। एजेंसी भारतीय कारोबारी की बेटी और बांग्लादेश के राजनेता के बेटे की लंदन में हुई शादी के मामले की जांच कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित जाकिर नाइक और अमेरिका स्थित पाकिस्तानी मूल के कट्टर प्रचारकों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। लड़की के पिता ने मई में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनकी बेटी लंदन में पढ़ रही थी, दौरान वह एक कट्टरपंथी के संपर्क में आ गई । जिसने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया।
लड़की के पिता का आरोप है कि, उनकी बेटी को लंदन से अगवा करके कुछ बांग्लादेशियों द्वारा बांग्लादेश ले जाया गया था। चेन्नई के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल के मुताबिक यह मामला विदेशों में जांच से संबंधित था, इसलिए इसे एनआईए को सौंप दिया गया। उन्होंने मामले की अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। एनआईए की एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं, वे जाकिर नाइक के साथ-साथ यासिर कादी और नौमान अली खान हैं, जो दोनों अमेरिका के इस्लामिक प्रचारक हैं।
इस मामले में मुख्य आरोपी नफीस, बीएनपी नेता और पूर्व सांसद शखावत हुसैन बकुल का बेटा है। बकुल को दिसंबर 2013 में खालिदा जिया के आवास से गिरफ्तार किया गया था और जून 2017 में उस पर व्यवसायी द्वारा जबरन वसूली का मुकदमा चलाया गया था। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से 28 मई, 2020 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। यह नफीस के खिलाफ दर्ज शिकायत से संबंधित मामला था, जो एक बांग्लादेशी नागरिक है।
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