New SIR Rules: क्या है Form 6? ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर क्यों मचा है बवाल?

New SIR Rules: कर्नाटक समेत कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इसी बीच इसे लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है, जिसके पीछे कारण एसआईआर का नया नियम है,दरअसल चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया रूल लागू किया है जिसके तहत पहली बार वोटर देने जा रहे आवेदक या या वोटर कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने वालों को अपने साथ-साथ अपनी मम्मी-पापा की भी डिटेल्स देनी होगी, आयोग ने ये शर्त फार्म 6 में जोड़ी है।

आपको बता दें ये फार्म फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होता है। इसमें सवाल पूछा गया है कि आवदेन करने वाले व्यक्ति के मम्मी-पापा का नाम पिछली वोटर लिस्ट में था कि नहीं? अब आप पूछेंगे कि ये तो एक साधारण सा सवाल है फिर इस बवाल क्यों मचा है?

New SIR Rules

दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया रूल केवल चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन Form-6 में नजर आ रहा है जबकि ऑफलाइन Form-6 में यह घोषणा शामिल नहीं है। जिसकी वजह से इस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रशासनिक निर्देशों के तहत बना SIR का नया नियम

हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि प्रशासनिक निर्देशों के तहत ही इस रूल को बनाया गया है और जब तक आवेदक इसे नहीं भरेंगे, तब तक फार्म सबमिट नहीं होगा। उसने कहा कि पहली बार वोट देने के लिए तैयार आवेदकों से माता-पिता का SIR रिकॉर्ड मांगना कोई नई बात नहीं है, जब बिहार में SIR की प्रक्रिया हुई थी, तब भी वोटरों से माता-पिता का SIR रिकॉर्ड मांगा गया था लेकिन ऑफलाइन और ऑन लाइन फार्म के अंतर में कोई उत्तर नहीं दिया है।

फार्म 6 में क्या पूछा जा रहा है सवाल?

  • मेरा नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मौजूद है।
  • मेरे माता-पिता का नाम (पिता, माता, दादा या दादी) अंतिम SIR में मौजूद है।
  • मतदाता सूची में न तो मेरा नाम है और न ही मेरे माता-पिता का नाम।

अगर 'हां'तो फिर नए आवेदकों को अपने फार्म में अपनी मां-पिता की असेंबली सीट नंबर, पोलिंग बूथ नंबर और वह सीरियल नंबर भरना होगी , जिसके तहत उन्होंने आखिरी SIR में अपना नाम दर्ज कराया था।

ऑफलाइन फार्म वाले में ये सवाल नहीं?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में जारी राजपत्र अधिसूचनाओं में ऐसा कोई रूल्स शामिल नहीं किया गया है और अगर ऐसा है भी ऑफलाइन फार्म वाले में ये सवाल क्यों नहीं है इसलिए फार्म को लेकर हाय तौबा मची हुई है तो वहां कई राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति उठाई है और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहा है।

कैसे करें SIR के लिए ऑनलाइन आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आपके पास ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) नंबर, आधार कार्ड , ईपीआईसी से जुड़ा एक मोबाइल नंबर जरूरी है। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

ईपीआईसी से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा

फिर "Fill out the calculation form" पर क्लिक करें, इसके बाद लॉग इन करें और ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें, इसके बाद अपना EPIC नंबर (मतदाता पहचान संख्या) दर्ज करें फिर सर्च पर क्लिक करें, आपकी स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी होगी जो कि पहले से भरी हुई है, आप उसे चेक करें और उसके बाद सबमिट करें, जिसके बाद ईपीआईसी से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे भरे और उसके बाद आपका फार्म सत्यापित हो जाएगा।

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