सड़क पर अब कॉमर्शियल वाहनों, ट्रक, बसों को बायें ही चलना होगा
लखनऊ। सड़क पर ट्रक, बस और कामर्शियल वाहनों की मुश्किल से अब आम नागरिकों को निजात मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन वाहनों को बायें चलना होगा, जिससे के आम यात्रियों को दिक्कत ना हो।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक भारी, कॉमर्शियल वाहनों को 1 दिसंबर से बायें चलना होगा। इन वाहनों को ना सिर्फ हाईवे बल्कि आवासीय क्षेत्रों में इस नियम का पालन करना होगा।
कोर्ट ने यह आदेश सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते दिया है। कामर्शियल वाहनों, ट्रक और बसों को ओवरटेक करते समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए इस नियम को लागू करने का आदेश दिया गया है।
हालांकि देखने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश को लागू कराने में स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस किस हद तक कामयाब हो पाती है। हालांकि इस नियम के लागू होने के बाद आम लोगों को काफी आसानी होगी।













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