बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति से बात करने पर कट जाएगा चालान, इस राज्य ने जारी किए नियम
New rule for two wheeler rider, बाइक चलाते समय अक्सर लोग पीछे बैठे शख्स के साथ बातें करते दिख जाएंगे। लेकिन अब बाइक ड्राइव करते समय पीछे बैठे शख्स से बात करना दंडनीय अपराध होगा। केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये नया नियम पेश किया है।
इस नए नियम के तहत दोपहिया वाहन सवारों को अपने पीछे बैठे यात्रियों से बात करने से मना किया गया है। इस नए नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। विभाग का मानना है कि इस तरह की बातचीत से सवार का ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

नियम का उल्लंघन करने पर दंड
एमवीडी ने सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस नियम को तोड़ने पर क्या दंड लगाया जाएगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसका पालन न करने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यात्रियों से बातचीत करने से एकाग्रता कम हो सकती है, निर्णय लेने में बाधा आ सकती है और प्रतिक्रिया करने में देरी हो सकती है। इन कारकों से दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।
इन सब खतरों को देखते हुए केरल सरकार ने उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त के मनोज कुमार ने आरटीओ से आग्रह किया है कि इस नए नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को तुरंत संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया।
पीछे बैठे यात्रियों से बात करने के जोखिम
पीछे बैठे यात्री से बात करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसके लिए अक्सर सवार को अपना सिर घुमाना पड़ता है या अपनी मुद्रा को ठीक करना पड़ता है। ऐसे मूमेंट बाइक को अस्थिर कर सकते हैं और नियंत्रण खो सकते हैं, खासकर उच्च गति पर या भारी ट्रैफ़िक की स्थिति में। जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके इन जोखिमों को कम करना है कि सवार सड़क और अपने आस-पास के वातावरण पर पूरा ध्यान बनाए रखें। इस नियम का क्रियान्वयन केरल के अधिकारियों द्वारा राज्य भर में सड़क सुरक्षा में सुधार और दुर्घटना दर को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।












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