लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस 4 मई से होगी लागू, कई जिलों को मिल सकती है छूट
लॉकडाउन पर4 मई से लागू होगी केंद्र की नई गाइडलाइंस,
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन जारी है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों, मरीजों और उनके परिजनों के साथ-साथ पर्यटकों को राहत देते हुए आवाजाही की छूट दे दी है। वहीं गृह मंत्रालय के ओर से जानकारी दी गई है कि COVID-19 से जंग के लिए नए दिशा-निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद देश के कई जिलों में रियायतें मिलने के आसार हैं। 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन से पहले गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है।

4 मई से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस
गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मई से देशभर में लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस लागू होगी। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज लॉकडाउन की स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के बाद लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति पर चर्चा की गई और पाया गया कि लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस लाभ को आगे गंवा नहीं सकते। लॉकडाउन
दिशानिर्देशों को 3 मई तक सख्ती से पालन करना है।

लॉकडाउन में मिल सकती है छूट
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में कई जिलों को राहत देने की बात भी कही है। ट्वीट के जरिए गृह मंत्रालय ने कहा कि नई गाइडलाइंस के बारे में आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। वहीं कगा कि 4 मई से कई जिलों में लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जाएगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानियों को अपने राज्य में वापस जाने की इजाजत दी गई।

लॉकडाउन में फंसे लोगों को मिली घर जाने की अनुमति
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों, मरीजों, छात्रों, पर्यटकों को छूट दी है। हालांकि ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये छूट फंसे लोगों को नहीं बल्कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है, उनको लाने और ले जाने के लिए। मतलब ये कि अगर आप फंसे है तो आप खुद नहीं जा सकते बल्कि आपके प्रदेश की सरकार इसका इंतजाम करेगी।












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