NEET PG: AIQ मॉप-अप चरण की काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, दिया ये आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च: एनईईटी-पीजी 2021-22 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया, जहां अखिल भारतीय कोटा (AIQ) मॉप-अप राउंड काउंसलिंग रद्द कर दी गई, ताकि उसकी विसंगतियों को दूर किया जा सके। पिछले दौर की काउंसलिंग में 146 सीटें उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नई सीटों के लिए स्पेशल राउंड की काउंसलिंग का आदेश दिया है।

Supreme Court

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने 146 नई सीटों के लिए विशेष दौर की काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया और राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू)/स्टेट कोटा में शामिल होने वाले छात्रों को इस दौर में भाग लेने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को नई अधिसूचना जारी करने के 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्पों के लिए कट ऑफ जारी करने के निर्देश दिए। इसके लिए 72 घंटे की समय सीमा रखी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट NEET-PG 2021-22 काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में भाग लेने के लिए डॉक्टरों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसमें से एक याचिका में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की 16 मार्च की एडवाइजरी को चुनौती दी गई थी। जिस पर सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है।

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