सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET का इस्तेमाल करना होगा
NEET 2017: Cannot exempt Tamil Nadu says SC, orders counseling on Sep 4
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET 2017) के तहत मेडिकल काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि काउंसलिंग 4 सितंबर तक हो जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह NEET पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी नहीं दे सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु को NEET से छूट नहीं दी जा सकती। पिछले हफ्ते अदालत ने तमिलनाडु में NEET 2017 के तहत प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तमिलनाडु सरकार के एक ऑर्डिनेंस को अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के परामर्श से मंजूरी दे दी, जो मेडिकल छात्रों को सामान्य प्रवेश परीक्षा NEET में उपस्थित होने से छूट देता है। 14 अगस्त को केंद्र ने राज्य को परीक्षा से एक वर्ष के लिए छूट देने पर सहमति जताई थी, केवल 'यदि राज्य सरकार इस साल NEET के लिए अपवाद वाला अध्यादेश जारी करती है।'
तमिलनाडु, जिसने शुरुआत में NEET से विधानसभा में दो बिल पारित करके स्थायी छूट मांगी थी, बाद में कम से कम एक या दो साल के लिए अपनी बाहर होने के प्रयास किए।