NCP SP नेता एकनाथ खडसे और उनकी बेटी की बढ़ी मुश्किल, जलगांव भूमि सौदे में धोखाधड़ी, जालसाजी का केस दर्ज
महाराष्ट्र के जलगांव जिले में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) एकनाथ खडसे और उनकी बेटी पर एक बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर उनकी जमीन पर एक चीनी मिल स्थापित करने का आश्वासन दिया और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कब्जा कर लिया।
मामले में जमीन, जिसे महार वतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कथित तौर पर खडसे की बेटी, शारदा के नाम पर 82 वर्षीय महिला से अवैध रूप से ली गई थी। खडसे ने राजनीतिक प्रतिशोध का दावा करते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है। महार वतन भूमि ऐतिहासिक रूप से महार समुदाय के सदस्यों को दी जाती है, जिन्हें अब अनुसूचित जातियों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो पैतृक ग्राम कर्तव्यों के मुआवजे के रूप में है।

चमेली बाई तुकाराम तायडे द्वारा 9 मार्च को खडसे, उनकी बेटी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जलगांव जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित धोखाधड़ी सामने आई। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 2002 से 2025 के बीच हुए लेन-देन की प्रारंभिक जांच की।
क्या है पूरा मामला
जांच के बाद, धोखाधड़ी, छल, जालसाजी और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत खडसे और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि खडसे ने 2002 में अपनी जमीन पर एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए उनके परिवार को मुआवजे और रोजगार के अवसरों का झूठा आश्वासन दिया था।
कथित धोखाधड़ी का विवरण
खडसे ने कथित तौर पर पीड़ित को 51,000 रुपये का भुगतान करने का वादा किया था, साथ ही प्रस्तावित चीनी मिल के प्रबंधन से प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए 1 लाख रुपये का अतिरिक्त आश्वासन दिया था। हालांकि, 2025 तक, यह स्पष्ट हो गया था कि कोई मिल स्थापित नहीं हुई थी। इसके बजाय, खडसे ने दस्तावेज़ों में हेरफेर के माध्यम से तापी-पूर्णा शुगर एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का गठन किया और जमीन पर कब्जा कर लिया।
एफआईआर में कहा गया है कि खडसे ने अनधिकृत रूप से जमीन को अपनी बेटी के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए बिक्री समझौतों में हेरफेर किया। शिकायतकर्ता ने खडसे और अन्य पर बिना जानकारी के जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके परिवार की अशिक्षा का फायदा उठाने का आरोप लगाया।
जांच और राजनीतिक प्रतिक्रिया
मामला शुरू में बोडवड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जलगांव में मुक्ताई नगर के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) को जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, एससी/एसटी भूमि के गलत कब्जे से संबंधित मामलों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) या एसडीपीओ से कम रैंक के अधिकारी द्वारा संभाला जाना चाहिए।
खडगे ने आरोपों से किए इनकार
खडसे ने किसी भी गलत काम में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और अपनी भागीदारी को राजनीतिक मकसद का परिणाम बताया है। उन्होंने टिप्पणी की कि दशकों पहले हुए सौदे के बावजूद, अचानक उनका नाम इसमें जोड़ा गया है। इससे पहले, खडसे ने 2016 में अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सरकारी भूमि की खरीद से संबंधित आरोपों के बीच अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।












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