Nagaland को गृह मंत्रालय ने 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया, AFSPA लागू

Nagaland: केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए यहां 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी करके नागालैंड में AFSPA, Armed Forces Special Powers Act के तहत पूरे नागालैंड को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।

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सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार का यह मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अत: अब सशस्त्र ब अधिनियम, 1958 की धारा ती द्वारा दी गई शक्तियोंका प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियिम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसंबर 2020 से छह माह की अवधि तक अशांत क्षेत्र घोषित करती है।

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