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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, तीन महीने में पूरी करें जांच

नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने के लिए कहा है। शेल्टर होम में बच्चियों के रेप और हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने अदालत से मामले की जांच लिए छह महीने का वक्‍त मांगा था, इस पर कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच तीन महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया है।

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शेल्टर होम मामले में सीबीआई 11 हत्याओं की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों के कंकाल बरामद हुए है, सीबीआई जांच करे कि आखिर ये कंकाल किसके है। साथ ही कोर्ट ने धारा-377 और विजिटर जो लड़कियों का उत्पीड़न या ट्रैफिकिंग करते थे उनके बारे में भी जांच करने को सीबीआई को कहा है।

पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़े सनसनीखेज खुलासे किए थे। अपने शपथपत्र में सीबीआई ने कहा था कि जांच के दौरान पीड़िताओं के दर्ज किए गए बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए जिनकी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। जांच एजेंसी ने बताया था कि एक आरोपित से मिले संकेत पर श्मशान घाट में एक खास जगह पर खुदाई की गई जहां से हड्डियों को निकाला गया। जांच एजेंसी ने ब्रजेश सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

सीबीआई ने कहा है शेल्टर होम में खुदाई में हड्डियां मिली है और मामले में अभी जांच जारी है। सीबीआई ने इस आरोप से इनकार किया है जिसमे कहा गया है कि मामले में शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है।

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