मालेगांव ब्लास्ट केसः मुंबई की विशेष अदालत ने एनआईए की याचिका को किया खारिज

मुंबईः मालेगांव 2008 ब्लास्ट मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एनआईए ने इन-कैमरा सुनवाई और मामले में कार्यवाही करने और मुकदमे की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने की याचिका डाली थी, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्टिंग से रोकने के लिए एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस सहित 11 पत्रकारों के एक समूह ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था।

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अदालत ने पारदर्शी तरीके से मुकदमे को एनआईए की याचिका खारिज करने के कारणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। एनआईए ने "मामले की संवेदनशील प्रकृति," और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया था। साथ ही एजेंसी ने दावा किया था कि विशेष अदालत के पास इन-कैमरा कार्यवाही करने के लिए एक आदेश पारित करने का अधिकार है।

एनआईए द्वारा उल्लिखित प्रावधानों में एनआईए अधिनियम की धारा 17 और यूएपीए की धारा 44 है, जो गवाहों की सुरक्षा के लिए अदालत को अपने नाम का उल्लेख करने से बचने, अपनी पहचान सुरक्षित करने के निर्देश जारी करने और सभी या किसी भी कार्यवाही के लिए आदेश देती है उसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

अगर एनआईए की याचिका स्वीकार कर ली गई होती, तो अभियोजन पक्ष, अभियुक्तों और उनके वकीलों, साथ ही एक हस्तक्षेपकर्ता (विस्फोट में मारे गए एक पीड़ित के पिता) के लिए वकील सहित किसी भी व्यक्ति को मामले में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पत्रकारों के आवेदन के जवाब में, एजेंसी ने कहा कि याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है क्योंकि मीडिया के मामले में कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही कहा कि यह "बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार" के पक्ष में है, इस मामले की "संवेदनशील" प्रकृति को देखते हुए, एनआईए ने इन-कैमरा सुनवाई के लिए याचिका दायर की है।

एनआईए की याचिका का समर्थन करते हुए, मालेगांव विस्फोट के आरोपी और भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने आवेदन में दावा किया है कि वो "मीडिया ट्रायल" की शिकार हुई हैं। और मीडिया बहस के जरिए उन्हें"अति-उजागर" किया गया है, जो जनता की राय को प्रभावित करता है। उन्होंने आगे दावा किया कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है और "मुकदमे की निष्पक्षता को खतरे में डालना" है। अब तक, 120 से अधिक गवाहों को मुकदमे से हटा दिया गया है, जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था, जिसमें रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य आरोपी हैं।

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