मध्यप्रदेश: 23 साल से बंद उज्जैन की इस मिल के मजदूरों को राहत, मिलेगा बकाया पैसा
नई दिल्ली। बीते 23 सालों से बंद पड़ी मध्यप्रदेश के उज्जैन की विनोद मिल को मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मिल के 4 हजार मजदूरों के 58 करोड़ रुपये देकर, अन्य ड्यूज क्लीयर करने का आदेश दिया है। बता दें कि 23 साल से बंद इस मिल के 4 हजार मजदूर बेरोजगार हैं जबकि मिल पर उनका काफी रोजगार भत्ता बकाया है। ऐसे में सभी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वे विनोद मिल के मजदूरों का सारा पैसा दे। बता दें कि मिल के इन मजदूरों को साल 1991 से 1996 के कार्यकाल की तंख्वाह नहीं मिली है।

वेतन कोर्ट के इस आदेश पर राज्य की कांग्रेस सरकार का कहना है कि पूरे मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार व्यवस्था की जाएगी।
बता दें कि कोर्ट ने मजदूरों के गौर भुगतान मजदूरी के बकाया पैसे पर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट लगाकर दिए जाने का फैसला किया है जबकि इसके बाद 2 प्रतिशत इंटरेस्ट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने ये पैसा मजदूरों को चुकाए जाने के लिए सरकार के अधिकतम 2 साल का समय दिया है। अपने आदेश में जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने कहा कि- राज्य सरकार को आज फैसला सुनाए जाने की तारीख से लेकर कुल 2 साल का समय इस भुगतान को करने के लिए दिया जाता है।
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