बाइक पर बच्चे को गोद में बिठाने पर भी कटेगा चालान! जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का ये नया नियम

Recommended Video

    New Motor Vehicle Act के तहत अब बच्चे को गोद में बैठाने पर भी होगा Challan | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। एक सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में वाहन चालकों के हजारों रुपए के चालान कटने की खबरें आ रही हैं। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि करीब 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। वहीं, अब ट्रैफिक नियमों में और भी सख्ती की जा रही है। अगर कोई बाइक सवार दंपति अपने बच्चे को गोद में लेकर चल रहे हैं तो वे सावधान हो जाएं।

    गोद में बच्चे को भी माना जा सकता है तीसरी सवारी

    गोद में बच्चे को भी माना जा सकता है तीसरी सवारी

    ट्रैफिक पुलिस बच्चे को भी तीसरी सवारी ट्रिपल राइडिंग का चालान काट सकती है। एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर वाहन कानून में बाइक पर दो से ज्यादा सवारी ओवरलोड मानी जाती है। इसमें बच्चे के लिए छूट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मंत्रालय ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है लेकिन समय सीमा तय नहीं की गई है। एक दैनिक अखबार से बात करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त कन्नन जगदीशन ने बताया कि नए कानून में दोपहिया वाहनों पर शिशु या बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसे में उसे तीसरी सवारी ही माना जाएगा।'

    काटा जा सकता है चालान

    काटा जा सकता है चालान

    देश भर में कुल वाहनों में से दो तिहाई दोपहिया वाहन हैं। मोटर वाहन एक्ट में बाइक टू सीटर है। भले ही निर्माता कंपनी ने बाइको को 200 से 300 किग्रा वजन के अनुसार डिजायन किया हो और इसपर दो से अधिक सवारी बैठ सकती हों, लेकिन इसे ओवरलोड ही माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नया मोटर वाहन कानून लागू होने से पहले भी बच्चा तीसरी सवारी ही माना जाता था लेकिन इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी।

    ओवरलोड पर भरना पड़ सकता है 2000 रु का जुर्माना

    ओवरलोड पर भरना पड़ सकता है 2000 रु का जुर्माना

    कई संगठनों ने इस बारे में गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। अब लोगों को ज्यादा जुर्माने के साथ ही लाइसेंस सस्पेंड होने का डर लगा रहता है। मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना अभी तक आईएसआई मार्का हेलमेट पहनने का सुझाव दिया जाता रहा है लेकिन गुणवत्ता का कोई नियम नहीं है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अब इसके मानक भी तय किए जाएंगे। पहले बाइक ओवरलोड होने पर 100 रु का जुर्माना लिया जाता था लेकिन अब संशोधित एक्ट के लागू होने के बाद ये जुर्माना बढ़ाकर 2000 रु कर दिया गया है। जुर्माने के साथ इसमें बाइक सवार का लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+