Money laundering case: यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Money laundering case:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। राणा कपूर को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। याद रहे जिस केस में राणा को जमानत मिली है वो एचडीआईएल को दिए गए कर्ज में 900 करोड़ रुपए की अनियमितता से जुड़ा हुआ केस है।
कोर्ट ने कहा राणा कपूर को कोई रिश्वत नहीं मिली
राणा कपूर पर कई अन्य मामले अदालत में लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह जेल में ही रहेंगे।मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के को फाउंडर राण को जमानत देते हुए कहा कि राणा कपूर को कोई रिश्वत नहीं मिली और कथित लॉन्ड्रेड धनराशि उनके पास कभी नहीं आई।
दिग्ध ऋणों के लिए कथित रिश्वत लेने का आरोप है
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को बिना ट्रायल के जेल में नहीं रखा जा सकता है। बता दें राणा कपूर मार्च 2020 से जेल में हैं। राणा पर वित्तीय अनियमितताओं और हाई-प्रोफाइल बैंक से कर्ज लेने वालों को यस बैंक द्वारा प्रदान किए गए संदिग्ध ऋणों के लिए कथित रिश्वत लेने का आरोप है।
जानें पूरा मामला क्या था?
इसी मामले में कोर्ट ने राण कपूर को बुधवार को जमानत दी गई है, वह यस बैंक द्वारा मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए 200 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि वाधवानों ने मैकस्टार के माध्यम से यस बैंक से 200 करोड़ रुपये के छह ऋण प्राप्त किए थे, जो ओशन डेइटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित एक ज्वाइंट कंपनी और वधावन भाइयों के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म है। धरराशि का उपयोग मानदंडों के उल्लंघन में अन्य देनदारियों और ऋण सुविधाओं को चुकाने के लिए किया गया था। कर्ज मंजूर करने में कपूर की भूमिका की जांच की जा रही है।












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