मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सूरत कोर्ट कल सुना सकती है फैसला
मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई।

Modi Surname Defamation Row: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सूरत कोर्ट कल यानी 20 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले पर 13 अप्रैल यानी गुरुवार को काफी देर तक सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की थी। इसके बाद राहुल गांधी की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित थी, जिसमें उन्हें मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। श्री गांधी ने पहले प्रस्तुत किया था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया।
52 वर्षीय कांग्रेस नेता 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने गए थे। सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि मामले में दो साल सजा सुनाया था। जिसके बाद उन्हें लोकसभा सांसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
इससे पहले सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की जमानत को 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। राहुल गांधी 3 अप्रैल को अपनी सजा को चुनौती देने सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि ये 'मित्रकाल' के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।
बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए हैं। इसके बाद मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
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