मोदी सरकार का नया फरमान, बिना अनुमति के राज्यपाल नहीं छोड़ सकते राज्य
नई दिल्ली। प्रदेश के सभी राज्यपालों को गृहमंत्रालय ने आदेश जारी करके कहा है कि राज्य छोड़ने से पहले राष्ट्रपति को जानकारी जरूर दे। यही नहीं राजनाथ सिंह ने राज्यपालों को निर्देश दिया है कि वह अपने प्रदेश में साल में कम से कम 292 दिन जरूर रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अबतक का सबसे कड़ा फैसला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि जो राज्यपाल अपने प्रदेश से ज्यादातर समय बाहर बिताते थे उसपर रोक लग सके। माना जा रहा है कि यह आदेश पीएम मोदी की सहमति से लिया गया है।
राज्यपालों को यह निर्देश दिया गया है कि बिना राष्ट्रपति को सूचित किये प्रदेश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के लिए 18 प्वाइंट का सर्कुलर भी जारी किया है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में राज्यपाल को राज्य छोड़ना पड़ता है बिना पूर्व सूचना के तो राज्यपाल को इसकी सफाई भी देनी होगी।
राज्यपाल को राज्य छोड़ने से 1 हफ्ते से 6 हफ्ते पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। समय सीमा इस बात पर निर्भर करेगा कि यह दौरा राज्य से बाहर का है या देश से बाहर का है।
राज्यपाल की सभी गुजारिश को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा के पास या गृहमंत्रालय की मंजूरी से होकर गुजरना आवश्यक होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को अपनी वार्षिक भ्रमण की सूचि राष्ट्रपति को सौंपनी होगी। साथ ही किसी भी तरह के बदलाव को राष्ट्रपित को सूचित करना होगा।












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