मोदी सरकार ने फ्लैग कोड में किया बड़ा बदलाव, अब रात में भी फहराया जा सकेगा तिरंगा

नई दिल्ली, 23 जुलाई: स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रही है। इसी के तहत सरकार ने 'हर घर तिरंगा' प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी से अपने घर में तिरंगा फहराने की अपील की गई है। इसके लिए केंद्र ने ध्वज संहिता (Flag Code) में भी बदलाव किया है। अभी तक के नियम के मुताबिक सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता था, लेकिन नए नियम के हिसाब से इसे रात में भी फहराया जा सकेगा।

flag code

इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है। भारत सरकार ने 20 जुलाई को भारतीय ध्वज संहिता 2002 को संशोधित किया। इसके तहत आम नागरिक अब तिरंगा अपने घर/ऑफिस आदि में दिन और रात फहरा सकते हैं।

इसके अलावा ध्वज के मैटेरियल से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गृह सचिव ने अपने पत्र के साथ ध्वज संहिता की मुख्य विशेषताओं को भी अटैच किया है, जिसमें दिसंबर 2021 और 20 जुलाई 2022 को किए गए परिवर्तन को लेकर पूछे गए F&Q (सवाल-जवाब) शामिल हैं।

पीएम मोदी ने की है अपील
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकों से ये अपील की है कि वो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएं। इसके साथ ही आजादी के 75वें वर्ष के दौरान नागरिकों को खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए।

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