मॉब लिंचिंग पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, 8 राज्यों से पूछा- रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए?

नई दिल्ली। मॉब लिंचिंग के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इन राज्यों ने ये नही बताया कि अभी तक गौरक्षा के नाम पर उपद्रव और मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकारों ने क्या उपाय किए। कोर्ट ने इन राज्यों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।

mob lynching: supreme court asks states to file replies in two weeks

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली, नागालैंड और मिजोरम से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि कुछ हफ्तों में मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर हिंसा के खिलाफ टीवी और प्रिंट के जरिए से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान से कानून-व्यवस्था संभालने में मदद मिलेगी और लोग जागरुक होंगे।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ बयानबाजी, हेट स्पीच और अफवाहों आदि से निपटने के लिए उचित कदम उठाएं और स्टेटस रिपोर्ट सौंपें। इस मामले की सुनवाई सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

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