'कक्षा 1 में दाखिला के लिए तय करें न्यूनतम आयु 6 वर्ष', शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों और UTs को दिए निर्देश
शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह नीति प्री-स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है।

Education Department: शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र छह साल तय करने का निर्देश दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार, मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल के सीखने के अवसर शामिल हैं। जिसमें तीन साल की पूर्वस्कूली शिक्षा और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह नीति प्री-स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है। यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की गुणवत्तापूर्ण पूर्वस्कूली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है।
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अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए अपनी आयु को नीति के साथ संरेखित करें और छह वर्ष और उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करें।
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