Lockdown-2 को लेकर नई गाइडलाइन जारी, धार्मिक स्थलों को लेकर लिया गया ये फैसला
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। वहीं, लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी तरह की धार्मिक सभाओं को 3 मई तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
Recommended Video

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। खाने-पीने की जरूरी चीजों की दुकानें, हेल्थ वर्कर्स (डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ), सफाईकर्मी, मीडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मी (पुलिस, सुरक्षाबल) को इससे बाहर रखा गया है।
कुछ राज्यों में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने उत्पादन के सामान को स्थानीय मंडियों में ले जाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस का इलाज करने वाले सभी सरकारी अस्पताल या इससे जुड़े निजी अस्पताल, सरकारी दफ्तर, रसोई गैस एजेंसियों के ऑफिस, पेट्रोल पंप, थोक और खुदरा मंडियां, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपनी सेवाएं देते रहेंगे।
सभी पैसेंजर ट्रेनें, विशेष ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेनें बंद रहेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 3 मई तक बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, शेयर कैब भी लॉकडाउन खत्म होने तक सेवाएं नहीं दे सकेंगे। एसी बसें जो सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी लिस्ट में नहीं हैं, वो भी नहीं चलेंगी। इनमें लग्जरी बसें भी शामिल हैं। सभी सार्वजनिक जगहें जैसे जिम, स्वीमिंग पूल, मूवी थियेटर, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, मार्केट बंद रहेंगे। कुछ फैक्ट्रियां, कृषि क्षेत्र से जुड़े फर्म, फार्मा इंडस्ट्रीज जो नॉन हॉटस्पॉट एरिया में हैं, उनको छूट मिल सकती है।












Click it and Unblock the Notifications