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SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश मायावती, पार्टियों की मंशा पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पार्टी की असहमति जताई है। उन्होंने तर्क दिया कि इन समुदायों द्वारा झेले जाने वाले अत्याचार सामूहिक रूप से अनुभव किए जाते हैं, जिससे किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण अनुचित हो जाता है।

मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, हमारी पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एससी और एसटी द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष उनके बीच समान रूप से साझा किए जाते हैं, इसलिए उप-वर्गीकरण उचित नहीं है।

Mayawati

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बसपा नेता ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा कि आरक्षण के मामले में फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी पार्टी इससे असंतुष्ट है। उन्होंने कहा,"सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 1 अगस्त को एससी और एसटी के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अन्य बातों के अलावा एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण को मान्यता दी गई है, जिससे हमारी पार्टी असंतुष्ट है।"

मायावती ने आगे बताया कि यह फैसला राज्य सरकारों को उप-वर्गीकरण के तहत आरक्षित वर्गों की नई सूचियां बनाने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से नई जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

उन्होंने आगे कहा, "इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में पांच जजों की बेंच द्वारा दिए गए अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसमें एससी/एसटी के वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी गई थी। इसने एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण को लेकर भ्रम को भी दूर कर दिया है..."

दलितों और आदिवासियों पर प्रभाव

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला बरकरार रहा तो इससे डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा दलितों और आदिवासियों के लिए स्थापित आरक्षण का लाभ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, "हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है, अन्यथा अगर इस देश में करोड़ों दलितों और आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब द्वारा दी गई आरक्षण सुविधा खत्म कर दी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।"

मायावती ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति का केवल एक छोटा हिस्सा ही आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षण की जरूरत वाले करीब 90 फीसदी लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर इस फैसले के अनुसार उन्हें हटाया गया तो यह बहुत बुरा होगा।"

अन्य राजनीतिक दलों का इस फैसले पर रुख

बसपा प्रमुख ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा, "केंद्र और भाजपा, जो कहते हैं कि वे एससी/एसटी समुदाय के समर्थक हैं, उन्हें उनके लिए उचित तरीके से वकालत करनी चाहिए... जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने भी इस मामले में अस्पष्ट रवैया अपनाया।"

उन्होंने इन दलों से आग्रह किया कि अगर उनकी मंशा सही है तो संविधान में संशोधन करें। उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में हमें केंद्र की भाजपा सरकार से कहना है कि अगर आपकी मंशा साफ है तो जो भी फैसला आया है, आप लोग संसद में संविधान में संशोधन करें और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में लाएं।"

राजनीतिक इरादों पर सवाल

मायावती ने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल वाकई एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि संसद को भी इसे पलटने का अधिकार है। अगर वे इसे पलटते नहीं हैं, तो फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और पार्टी, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के मामले में उनकी नीयत साफ नहीं है।"

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताया क्योंकि इसमें उप-वर्गीकरण के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, "एक तरह से इस आड़ में राज्य सरकारें एससी/एसटी को अब तक मिलने वाले आरक्षण को अप्रभावी बना देंगी। लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।"

मायावती ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण आवश्यक है क्योंकि इन समुदायों के सामने शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, "अनुसूचित जाति/जनजाति को जो आरक्षण मिला है, वह शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बराबर करने के आधार पर है। उनके बारे में सामाजिक दृष्टिकोण नहीं बदला है, इसलिए उनके लिए आरक्षण मिलना महत्वपूर्ण है।"

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