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Manish Sisodia Defamation Case मामले में सुप्रीम कोर्ट से मनोज तिवारी को बड़ा झटका !

Manish Sisodia Defamation Case मामले में सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी को झटका लगा है। फैसला दो जजों की पीठ ने सुनाया। manish sisodia defamation case-Supreme Court Manoj Tiwari vijendra gupta

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Manish Sisodia Defamation Case मामले में सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी को झटका लगा है। फैसला दो जजों की पीठ ने सुनाया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने मनोज तिवारी को राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, एक अन्य भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर इसी पीठ ने फैसला सुनाते हुए गुप्ता को राहत दी।

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Manish Sisodia मानहानि मामला: Manoj Tiwari को SC से झटका, जानें पूरा मामला | वनइंडिया हिंदी*Politics
Manish Sisodia Defamation Case

जारी रहेगा आपराधिक मानहानी का ट्रायल

देश की सबसे बड़ी अदालत ने भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली के डिप्टी CM की आपराधिक मानहानि का ट्रायल चलता रहेगा।

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भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को राहत मिली

सोमवार को अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आपराधिक मानहानि का ट्रायल जारी रहेगा। पीठ ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को शीर्ष अदालत ने राहत दी और गुप्ता के खिलाफ मानहानि का ट्रायल रद्द कर दिया।

लगभग तीन साल पुराना है केस

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मानहानि मामले को खारिज करने की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अपील खारिज करते हुए कहा, तिवारी को मनीष सिसोदिया द्वारा शुरू किए गए मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला 2019 में दिल्ली की एक अदालत से भी जुड़ा है।

निचली अदालत ने समन किया, SC पहुंचे भाजपा नेता

करीब तीन साल पहले दिल्ली की निचली अदालत ने मनोज तिवारी को समन किया था। तिवारी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विजेंद्र गुप्ता ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। दोनों भाजपा नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम पर स्कूल की इमारतों से जुड़े वित्तीय लेनदेन मामले में कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप लगाए। AAP नेता सिसोदिया ने भाजपा द्वारा लगाए आरोपों को "फर्जी" करार दिया।

SC ने कहा, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट नहीं लगते !

सुप्रीम कोर्ट ने विगत 22 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसले में अदालत ने पाया कि AAP नेता सिसोदिया के खिलाफ गुप्ता के ट्वीट मानहानिकारक नहीं थे। पीठ ने कहा, गुप्ता के ट्वीट पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट व्यक्ति हैं।

मनीष सिसोदिया मानहानि मामला क्या है

साल 2019 में सिसोदिया पर भाजपा नेताओं ने कथित तौर पर रिश्वत लेने और करप्शन के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। बीजेपी का आरोप है कि सिसोदिया 2,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल रहे। बीजेपी नेताओं के आरोप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण से संबंधित हैं।

डिप्टी CM ने कई भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत की

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी और गुप्ता के अलावा हंस राज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया। उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूल की कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा नेताओं ने संयुक्त रूप से उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। इससे उनकी प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। आरोप झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक थे।

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English summary
Delhi Deputy CM Manish Sisodia Defamation Case, SC refused relief to BJP MP Manoj Tiwari.
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