मणिपुर के उखरुल में हुई हिंसा में 3 की मौत, जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग
मणिपुर के उखरुल कस्बे में बुधवार 02 अक्टूबर को नगा समुदाय के दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में ड्यूटी पर तैनात मणिपुर राइफल्स के एक अधिकारी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने यहां पर धारा 163 लागू कर दी है।
पीटीआई की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि 'स्वच्छता अभियान' के तहत भूमि की सफाई को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। इस घटना के बाद धारा 166 लागू कर कर दी गई और एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। झड़प के दौरान पांच अन्य लोग घायल हो गए।

संघर्ष में शामिल दोनों समूह नागा समुदाय से हैं, लेकिन अलग-अलग गांवों से हैं। दोनों ही पक्ष विवादित भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं। खबर के मुताबिक, स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग में वॉरिनमी थुमरा, रीलीवुंग होंग्रे और सिलास ज़िंगखाई की मौत हो गई।
ऐसा बताया जा रहा है कि मरा मणिपुर राइफल्स के जवान थे, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद थे। वहीं, अब इस घटना के बबाद इलाके में असम राइफल्स को तैनात किया गया है। बता दें, घायलों में से दो की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए इम्फाल के एक अस्पताल में भेजा गया है।
बाकी घायलों का इलाज उखरुल के जिला अस्पताल में चल रहा है। हिंसा के जवाब में तंगखुल नागा के तीन विधायकों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और बातचीत के ज़रिए विवादों को सुलझाने का आग्रह किया। उखरुल उप-विभागीय मजिस्ट्रेट डी. कामेई को एसपी से एक पत्र मिला।
पत्र में थवाईजाओ हंगपुंग युवा छात्र संगठन (THYSO) द्वारा आयोजित "सामाजिक कार्य" से संबंधित संभावित कानून और व्यवस्था के मुद्दों के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। हुनफुन ग्राम प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि पर आपत्ति जताई। मजिस्ट्रेट ने शांति और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया।
आधिकारिक आदेश में घरों के बाहर किसी भी तरह की आवाजाही या ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है जो निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं। यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:30 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।












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