फेसबुक पोस्ट के लिए NSA के तहत गिरफ्तार पत्रकार किशोरचंद्र को मणिपुर HC से मिली राहत, रिहाई के निर्देश
इम्फाल, 23 जुलाई। कोरोना वायरस संकट के बीच एक फेसबुक पोस्ट को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट और पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को आज (शुक्रवार) मणिपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। किशोरचंद्र की पत्नी ने बताया कि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट 'गोबर और मूत्र कोविड -19 का इलाज नहीं कर सकते', के लिए कोर्ट ने आज उनके पति को गिरफ्तारी के दो महीने बाद बरी कर दिया है। बता दें कि NSA कानून बिना किसी मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की रिहाई का आदेश मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय और न्यायमूर्ति ख. नोबिन सिंह की पीठ ने दिया है। अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है। किशोरचंद्र के वकील एडवोकेट चोंगथम विक्टर ने बताया कि कोर्ट की तरफ से आदेश पारित कर दिया गया है, इसके साथ ही मुआवजे के मामले में 24 अगस्त को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि पत्रकार किशोरचंद्र ने कोरोना के चलते भाजपा नेता की मौत पर अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, 'गोबर, गोमूत्र ने काम नहीं किया।'
किशोरचंद्र की इस पोस्ट के बाद उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी पत्नी रंजीता द्वारा दायर एक पत्र-याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर उच्च न्यायालय ने उनके रिहाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकप्रिय टीवी पत्रकार वांगखेम को पिछले तीन वर्षों में तीन बार गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पहली बार नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार की आलोचना करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
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मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर अप्रैल 2019 में रिहा होने से पहले वांगखेम पर राजद्रोह और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें सितंबर 2020 में फिर से देशद्रोह और सोशल मीडिया पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वांगखेम को दिसंबर 2020 में रिलीज किया गया, जिसके बाद वह फ्रंटियर मणिपुर में शामिल हो गए और एक टॉक शो की मेजबानी करने लगे।












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