मुंबई में डांस बार खोले जाने के खिलाफ अध्यादेश लाएगी महाराष्ट्र सरकार, दिए संकेत!
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मुंबई में डांस बार खोलने की इजाजत दे दी थी। वहीं, खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अध्यादेश लाकर कुछ नियम तय कर सकती है। इसको लेकर अगली कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो सकता है।

राज्य सरकार के मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करती है लेकिन मुंबई में डांस बार चलाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के रवैये और राज्य की सांस्कृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए डांस बार बंद कराने का अध्यादेश लाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वकील से इसपर चर्चा के बाद अध्यादेश की रूपरेखा तय की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार खोलने की इजाजत दे दी थी। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने डांस बार को लेकर राज्य सरकार के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार खोलने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बार में ऑर्केस्ट्रा और टिप देने की अनुमति दी लेकिन बार के अंदर नोट उड़ाने या सिक्के उछालने की इजाजत नहीं दी है।
अदालत ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के तीन साल के प्रावधान को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने मुंबई जैसे शहर में धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से एक किलोमीटर की दूरी पर डांस बार होने के नियम को तर्कसंगत नहीं माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2005 से सरकार की ओर से एक भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया। नए नियमों को आधार बनाकर डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नियम हो सकते हैं, लेकिन पूरा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।












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