'दफ्तर में निजी काम के लिए सरकारी कर्मचारी को मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करने दें...', हाईकोर्ट ने सरकार से कहा
'दफ्तर में निजी काम के लिए सरकारी कर्मचारी को मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करने दें...', हाईकोर्ट ने सरकार से कहा
चेन्नई, 15 मार्च: मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 मार्च) को कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने को कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की इजाजत ना दें, और इसको लेकर एक नया नियम बनाकर आदेश पारित करें।

मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।












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