Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में 50 में से 44 स्थानों पर आरएसएस के रूट मार्च को दी मंजूरी

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में 50 में से 44 स्थानों पर आरएसएस के रूट मार्च को दी मंजूरी

Tamil Nadu RSS's route march approved: तमिलनाडु पुलिस ने राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ (आरएसएस) को रूट मार्च के लिए 50 में से 24 जगहों पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने अब 50 में से 44 जगहों पर मार्च का संचालन करने की अनुमति दे दी है।

rss

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जीके इलांथिरैयान ने अपने आदेश में कहा वह 6 नवंबर को तमिलनाडु में 50 में से 44 स्थानों पर आरएसएस के मार्च की परमीशन दे सकते हैं। न्‍यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें सभी जगहों के बारे में खुफिया रिपोर्टों में कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला और केवल 6 स्थानों पर ही अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं।

बता दें इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने 50 में से 24 जगहों पर आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही कहा था कि इसे 23 जगहों पर घर के अंदर किया जा सकता है। मार्च को केवल 3 जगहों की अनुमति दी थी।

बता दें तमिलनाडु पुलिस ने आरएसए को 6 नवंबर को सिर्फ तीन स्थानों पर 'रूट मार्च' निकालने और जनसभाएं करनने की परमीशन तो दे दी थी लेकिन 46 स्‍थानों पर कानून व्‍यवस्‍था बिगड़ने का हवाला देते हुए रूट मार्च करने की अनुमति नहीं दी थी।

तमिलनाडु के परमीशन ना मिलने पर आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। पुलिस ने महज तीन जगहों पर मार्च करने की अनुमति दी थी बाकी 23 जगहों में जनसभा करने की उम्‍मीद तभी दी जाएगी जब इनडोर सभाएं स्‍टेडियम के अंदर करने का वादा किया जाएगा। फिलहाल आरएसएस की मद्रास कोर्ट में अपील के बाद शुक्रवार को बड़ी राहत मिली और 50 में से 44 स्‍थानों पर रूट मार्च करने की राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ को परमीशन दे दी।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+