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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दिया झटका, मेडिकल में 85% सीट रिजर्वेशन को किया खारिज

By Amit
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चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जोरदार झटका देते हुए मेडिकल में राज्य के छात्रों के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया है। सरकार नीट (NEET) एक्जाम के स्कोर में राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षण की मांग कर रही थी। इससे पहले 14 जुलाई को सिंगल बेंच ने सरकार के इस मांग को रद्द कर दिया था।

मद्रास HC ने मेडीकल में 85% सीट आरक्षित मांग को किया खारिज

नूटी रमामोहाना राव और एम धंदापानी के डिवीजन बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा की गई मांग को जायज नही है। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने अपील दायर करते हुए कहा कि राज्य के ज्यादातर छात्रों की पंहुच सीबीएसई स्कूलों तक नहीं होने की वजह से अधिकांश छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ रहा है।

वहीं, सरकार ने कहा कि ए़डमिशन पैटर्न में हुए अचानक बदलाव के लिए छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली और एक दूसरे से पूरी तरह से अलग परीक्षा पर आधारित है। सीबीएसई स्टूडेंट्स काउंसल का मानना है कि यह आरक्षण शहरी निजी राज्य बोर्ड संस्थानों के हित के लिए लाया गया था।

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English summary
Madras HC dismisses of TN govt’s appeal for 85% reservation in medical
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