दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओ-जोन क्षेत्र में मौजूदा कॉलोनियों को ध्वस्त न करने की पुष्टि की है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि ओ-ज़ोन क्षेत्र के भीतर कॉलोनियों और गांवों में मौजूदा निर्माणों के खिलाफ कोई भी विध्वंस (demolition) की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय सचिवालय में हुई एक बैठक से सामने आया, जिसमें सांसदों मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक अरविंद सिंह लवली, और दिल्ली नगर निगम (MCD) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

 दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ओजोन क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी।

ओ-ज़ोन क्षेत्र में लगभग 91 अनधिकृत कॉलोनियां और एक दर्जन पुराने गांव शामिल हैं, जहाँ लगभग 1.5 मिलियन लोग रहते हैं। यह पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को भी शामिल करता है। बैठक के दौरान, गुप्ता ने इस मामले पर वरिष्ठ DDA अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, यह नोट करते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्ण हो चुकी निर्माण गतिविधियों के संबंध में कोई भी अवलोकन (observations) नहीं किया था, लेकिन चल रही निर्माण गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि अदालत ने DDA को अपनी स्थिति बता दी है, इसलिए प्राधिकरण को तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री एमएल खट्टर से मिलने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने DDA अधिकारियों को ओ-ज़ोन क्षेत्र में लगाए गए बोर्डों की भाषा को उच्च न्यायालय के अवलोकनों के अनुरूप संशोधित करने का निर्देश दिया, ताकि निवासियों के बीच अनावश्यक घबराहट को रोका जा सके।

इन कॉलोनियों और गांवों के निवासी प्रशासन द्वारा अदालत के आदेशों के अनुसार विध्वंस कार्रवाई के संबंध में लगाए गए साइनेज (signage) के कारण चिंतित थे। सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकारी रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इन कॉलोनियों में मौजूदा संरचनाओं को कोई खतरा नहीं है। आदेशों में विशेष रूप से केवल नए या चल रहे निर्माणों के विध्वंस का आदेश दिया गया है।

बैठक में इस बात को दोहराया गया कि इन कॉलोनियों में मौजूदा निर्माणों के खिलाफ कोई भी विध्वंस कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा DDA को इस संबंध में सूचित किया गया है। बैठक में मौजूद सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने दावा किया कि इन कॉलोनियों में कुछ तत्व सक्रिय थे, जो निवासियों में भय पैदा कर रहे थे और अपनी अवैध निर्माण गतिविधियों के लिए स्थिति का फायदा उठा रहे थे।

यमुना बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा

प्रतिनिधियों ने अवैध निर्माण से यमुना बाढ़ के मैदानों की रक्षा के लिए ठोस उपायों की मांग की। उन्होंने ओ-ज़ोन क्षेत्र में नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रति भी कोई आपत्ति नहीं जताई। यह रुख पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित करने के प्रयासों के अनुरूप है, साथ ही संभावित विध्वंसों के बारे में निवासियों की चिंताओं को भी संबोधित करता है।

बैठक में मौजूदा संरचनाओं को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया, साथ ही नए निर्माणों से संबंधित कानूनी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों के बीच यह संवाद दिल्ली के ओ-ज़ोन क्षेत्र में विकास की आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

With inputs from PTI

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