MP News: आपके काम की खबर: बिना वैध दस्तावेज के सरकारी काम में नहीं चलेंगी गाड़ियां, जानें परिवहन विभाग का नया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि वैध दस्तावेजों के बिना किसी भी वाहन का उपयोग सरकारी काम के लिए नहीं किया जा सकता है। एजेंसियों को वाहनों का अनुबंध करते समय अद्यतन पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। भुगतान दस्तावेज़ जांच पर निर्भर होगा, और मोटर वाहन कर का भुगतान किया जाना चाहिए। विभाग प्रदान किए गए संपर्क ईमेल के साथ, परिवहन आयुक्त, एमपी के माध्यम से मार्गदर्शन मांग सकते हैं।
परिवहन से जुड़ा एक अहम फैसला मध्यप्रदेश सरकार ने लिया है। अब बिना वैध दस्तावेजों वाली गाड़ियों का उपयोग किसी भी सरकारी कार्य में नहीं किया जाएगा। यदि कोई कंपनी या एजेंसी अपनी गाड़ियों को सरकारी कार्यों के लिए अनुबंधित कराना चाहती है, तो उसे सभी आवश्यक और वैध दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों के लिए अनुबंधित वाहनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को सरकारी काम में नहीं लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई मामलों में अनुबंधित वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अपूर्ण या अमान्य पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती, जिससे संबंधित सभी पक्षों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पहले वैध हों और वाहन के उपयोग की पूरी अवधि तक वैध बने रहें।
परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों को वाहनों के भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच करनी होगी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के लिए जारी अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक न हो। इसके अलावा, अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया जाना भी अनिवार्य होगा।
परिवहन विभाग ने सभी विभागों, निगमों और निकायों को यह सुविधा दी है कि वे अपने यहां अनुबंधित या एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई-मेल आईडी [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।












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