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MP News: आपके काम की खबर: बिना वैध दस्तावेज अब सरकारी काम में नहीं चलेंगी गाड़ियां, जानिए परिवहन विभाग का नया आदेश

मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने सरकारी ठेकों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। सभी अनुबंधित वाहनों को वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण बनाए रखना होगा। पूर्व-भुगतान दस्तावेज़ जांच और वजन-आधारित परिवहन परमिट का अनुपालन अब अनिवार्य है, परिवहन आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश में परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब बिना वैध दस्तावेजों वाली गाड़ियों को किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि कोई कंपनी या एजेंसी अपनी गाड़ियां शासकीय कार्यों के लिए अनुबंधित कराना चाहती है, तो उसे सभी कानूनी दस्तावेज पूर्ण और वैध रूप में प्रस्तुत करने होंगे। परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों के लिए अनुबंधित वाहनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

MP Tightens Vehicle Docs for Govt Contracts

परिवहन विभाग के अनुसार, कई मामलों में अनुबंधित गाड़ियों के पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अधूरे या अमान्य पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती, जिससे संबंधित सभी पक्षों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अब यह अनिवार्य होगा कि सरकारी विभाग सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से जिन वाहनों का उपयोग करें, उनके सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पहले भी वैध हों और उपयोग की पूरी अवधि में वैध बने रहें।

परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार, शासकीय विभागों को वाहनों के भुगतान से पहले भी संबंधित दस्तावेजों की नियमित जांच करनी होगी। इसके अलावा, खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन के लिए जारी की जाने वाली अनुमति वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंधित गाड़ियों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया गया हो।

परिवहन विभाग ने सभी विभागों, निगमों और निकायों को यह सुविधा भी दी है कि वे अपने यहां अनुबंधित या एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई-मेल आईडी [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

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