क्या मतदान केंद्र के अंदर ले जा सकते हैं मोबाइल फोन? किस चीज की है परमिशन किसकी नहीं जानें सभी सवालों का जवाब
देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। सात चरणों में हो रहे इस आम चुनाव के दो चरण के लिए वोटिंग की जा चुकी है। इस बार कई ऐसे युवा वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं जिनके मन में मतदान से जुड़े कई सवाल हैं। साथ ही साथ कई पुराने वोटर्स भी वोटिंग को लेकर कई नियमों से अंजान हैं। एक सबसे बड़ा सवाल मतदाताओं का ये रहता है कि क्या वोट डालने के वक्त वो अपना मोबाइल फोन अपने पास रख सकते हैं या नहीं।
इसके अलावा मतदाताओं के मन में यह सवाल भी रहता है कि वोटिंग बूथ पर अपने साथ वोटर्स क्या ले कर जा सकते हैं क्या नहीं? इस वक्त लोग सबसे ज्यादा ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि 'क्या मतदाता अपने मोबाइल फोन मतदान केंद्र में ला सकते हैं?' इससे जुड़े क्या नियम हैं? इस गंभीर मुद्दे पर आपको स्पष्टता प्रदान करने, मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए हम इस सवाल का जवाब लेकर आये हैं।
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क्या मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन लाना अनुमत है?
चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, मतदाताओं को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त वर्जित है। मतदाताओं के निर्णयों पर किसी भी संभावित हस्तक्षेप या प्रभाव को रोकने के लिए यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। ईसीआई के अनुसार, यह प्रतिबंध अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टवॉच और वायरलेस सेट पर भी लागू है।
ईसीआई के अनुसार, "मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।" हालांकि, पीठासीन अधिकारियों के लिए एक अपवाद बनाया गया है। उन्हें आपात स्थिति के मामले में संचार उद्देश्यों के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड में ले जाने की अनुमति है।
चूंकि मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को हुई है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है।
चौथा चरण 13 मई, पांचवे चरण के लिए 20 मई, छठे फेज की वोटिंग 26 मई और सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान 1 जून कको होना है। नतीजे 4 जून को घोषित किया जाना है।
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