नई गाइडलाइन के साथ आज से देश में Lockdown 4 लागू, राज्यों को मिले हैं ज्यादा अधिकार
नई दिल्ली।नई गाइडलाइन के साथ आज से पूरे देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है, इस बार का लॉकाडाउन पिछले सभी लॉकडाउन से काफी अलग है, इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं और इस बार इलाकों को तीन जोन नहीं बल्कि 5 जोनों में बांटा गया है। अब शहरों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट (रोकथाम) और बफर जोन में बांटा गया है, जिनका निर्धारण जिला प्रशासन करेगा, जबकि कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी, कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी है और इस जोन में लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी, जबकि बफर जोन में क्या होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
राज्यों को मिले हैं ज्यादा अधिकार
लॉकडाउन 4 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, अब राज्य सरकारों की अनुमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहन और बसें चलाने की छूट दी गई है। इसके साथ ही राज्य के अंदर बसें व अन्य यात्री वाहन चलाने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें ही फैसला लेंगी।
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जोनों के निर्धारण की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर
यही नहीं केंद्र सरकार ने इस बार जोनों के निर्धारण की जिम्मेदारी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इन जोनों का निर्धारण करेंगी।
इन चीजों पर है पाबंदी
फिहाल रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी है, स्कूल-कॉलेज होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी और कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा कर्फ्यू
केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि चाहे वह कोई भी जोन हो... शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य लोग इलाकों में किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं और उनसे जुड़े लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है।
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