लॉकडााउन 4:स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए जारी की ये गाइडलाइन

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस संक्रमण की रफ्तार अनियंत्रित होती जा रही है। सोमवार को कोविड19 पॉजिटिव मामले 96,000 का आंकड़ा पार का चुका हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 18 मई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के मामले 96,169 हो चुके हैं। अब तक 3,029 लोगों की मौत हुई है, एक्टिव केस 56,316 हैं, जबकि 36,824 मरीज ठीक हो चुके हैं. बीते 24 घंटे की बात करें तो 5,242 नए कोविड19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जबकि 157 लोगों की मौत हो गई है. इस बीच, देशभर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है. यह अब 31 मई 2020 तक रहेगा. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 2,715 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की सूचना मिली है। वर्तमान में रिकवरी रेट 38.29% है. भारत में अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 7.1 मामले हैं।

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वहीं अब लॉकडाउन 4 के तहत दी गई छूट के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थल पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर दिशानिर्देश जारी किया है। इस नए दिशानिर्देश के अनुसार कार्यालयों के मीटिंग हॉल, कमर्चारयिों के बैठने की स्‍थान समेत कैफे‍टेरिया में सोशल डिस्‍टे‍िसिंग का पालन आवश्‍यक रुप से करना होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने चेताया हैं कि कार्यालय में कोरेाना वायारस के फैलने का खतरा अत्‍यधिक होता हैं। ऐसे में कर्मचारियेां के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उनके तापमान की करना आवश्‍यक होगा। इसके अलावा सभी को चेहरे पर मास्‍क पहनना और कुछ कुछ घंटों पर हाथ धुलने का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कैफैटेरिया, वॉशरुम और आफिस के हर स्‍थानों को समय-समय पर सेनेटाइल करना आवश्‍यक होगा। इतना ही नही पार्किंग स्‍थल पर भी सोशल डिस्‍टेसिंग का विशेष ध्‍यान रखना होग। इसके अलावा अन्‍य कई दिशोनिर्देश जारी किए गए हैं।
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