जानिए लॉकडाउन 4 में बिहार में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

जानिए लॉकडाउन 4 में बिहार में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

पटना। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जोन निर्धारित करने से लेकर उसे लेकर गाइडलाइंस निर्धारित करने की छूट दी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी की है। बिहार सरकार ने नई गाइडलाइंस में कुछ नई छूट दी है। बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लॉकडाउन में कुछ राहत दी है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी दी। बिहार सरकार ने सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन के रूप में रखा हैं।

 Lockdown 4: Know What will open and What will Close in Bihar

बिहार सरकार ने इन चीजों की दी अनुमति

  • नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार में गैर जरूरी दुकानों को खोलने का फैसला जिलाधिकारी लेंगे। वहीं इस बात को भी तय करने का अधिकार उस डीएम के पास ही होगा कि वो गौर जरूरी दुकानों को किस -किस दिन और कितने बजे तक खोलने की अनुमति दें।
  • बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कैब सर्विस की इजाजत दी है, लेकिन यह सेवा सिर्फ मरीजों और स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे लोगों के लिए ही होगा।
  • सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी जगहों पर रेडिमेड कपड़ों की दुकानें खोलने की इजाजत दी है।

नहीं मिली छूट

  • वहीं सरकार ने निजी गाड़ियों पर रोक जारी रखी है। सरकार ने आवाजाही पर रोक जारी रखी है।
  • केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जिले के अंदर और दूसरे जिले में जाने की अनुमति दी गई है।
  • वहीं बिहार सरकार ने प्रदेश में 31 मई तक बसें नहीं चलाने पर रोक जारी रखी है।
  • बसों के अलावा ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा।
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