Lockdown 4: दिल्ली में Odd-Even फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें, इन शर्तों के साथ चलेंगी बस-कैब
नई दिल्ली। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ छूट दी है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद हर राज्य अपने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस में कई छूट दिल्लीवालों को मिली है।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में जरूरी सामानों की दुकानों को पहले की तरह की छूट दी है। वहीं ऑर्ड ईवन फॉर्मूले पर शॉपिंग कॉमप्लेक्स खोलने की भी इजाजत दी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। वहीं दिल्ली में कैब, बसें, ई-रिक्शा आदि सशर्त चलें। जबकि मेट्रो, थियेटर, धार्मिक स्थल, पार्लर. शिक्षण संस्थान आदि दिल्ली में बंद रहेंगे। वहीं रेस्ट्रॉन्ट्स से केवल होम डिलिवरी की सुविधा होगी।
आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत सीख लेनी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है।
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में ढील देते हुए कल से दिल्ली में सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर को अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलने का निर्देश दिया, लेकिन कहा कि प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर गैर जरूरी कामों के लिए बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र बच्चे, गर्भवती महिलाए और बीमार लोगों को घर से बारर निकलने की अनुमति नहीं होगी।












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