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लोन मोरेटोरियम: केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के लिए सुनवाई टाली

लोन मोरेटोरियम: केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के लिए सुनवाई टाली

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नई दिल्ली। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई दो दिन (5 नवंबर तक) के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई टाल देने की गुजारिश सु्प्रीम कोर्ट से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता दूसरे केस में व्यस्त होने के चलते केंद्र का पक्ष रखने के लिए नहीं आ सकते हैं। जिसके पर अदालत ने सुनवाई को टाल दिया। अब मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

loan moratorium Supreme Court adjourns case to November 5

लोन मोरेटोरियम को लेकर आरबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने सभी बैंकों को दो करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज ना लेने का निर्देश दिया है और छह महीने के मोरेटोरियम अवधि के लिए वसूले गए अतिरिक ब्याज को लौटाने के लिए कहा है।

लोन मोरेटोरियम मामले में इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा था। केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश देते हुए कहा था कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में समय क्यों लगाया जाए। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले सरकार से कहा था कि सरकार को जल्‍द से जल्‍द ब्‍याज माफी योजना लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है। केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्राहकों को राहत देने के लिए ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

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English summary
loan moratorium Supreme Court adjourns case to November 5
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