CBI अदालत 2G Scam पर 7 नवंबर को सुनाएगी फैसला
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत 2G Scam Case में 7 नवंबर को फैसला सुनाएगी। इसकी जानकारी अदालत ने आज दी। इससे पहले अदालत ने सभी पार्टियों को उपस्थित होने और उनकी स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई इसी साल अप्रैल में पूरी हुई और आरोपियों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक नेता कनिमोझी शामिल थे। पहले मामले में राजा और कनिमोई के साथ साथ पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के तत्कालीन निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा व विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप आरएडीएजी के तीन अधिकारी - गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा व हरी नायर के खिलाफ सुनवाई हुई है।

इस मामले में अन्य आरोपियों में कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के निदेशक आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, कलाइगनर टीवी के निदेशक शरद कुमार व बालीवुड के निर्माता करीम मोरानी भी शामिल हैं। दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड तथा यूनिटेक वायरलैस तमिलनाडु भी मामले में आरोपी हैं। दूसरे सीबीआई मामले में एस्सार ग्रुप के प्रवर्तक रवि रूइया व अंशुमान रूइया, लूप टेलकाम की प्रवर्तक किरण खेतान व उनके पति आईपी खेतान और एस्सार ग्रुप के निदेशक विकास सर्राफा आरोपी हैं।












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