राफेल डील की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBI को पहले अपना घर ठीक करने दें
नई दिल्ली। सीबीआई के अंदर मचे कलह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जाताई है। राफेल मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ताओं ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जांच एजेंसी के अपने 'घर की स्थिति' ठीक कर लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने सीनियर वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर कही।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए सरकार को दस दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में राफेल की कीमत और ऑफसेट पार्टनर सिलेक्ट करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़ी जानकारी देने के लिए केंद्र को 10 दिनों का वक्त दिया है।
आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल विमान की कीमत का मामला एक्सक्लूसिव है और कुछ दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। उसके विवरण कोर्ट से या फिर याचिकाकर्ता के साथ साझा नहीं किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, कितने में खरीदा राफेल, कैसे चुना ऑफसेट पार्टनर?












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