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राफेल डील की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBI को पहले अपना घर ठीक करने दें

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नई दिल्ली। सीबीआई के अंदर मचे कलह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जाताई है। राफेल मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ताओं ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जांच एजेंसी के अपने 'घर की स्थिति' ठीक कर लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने सीनियर वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर कही।

Supreme Court
बेंच की ये टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इन सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा, 'आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर भी रोक लगा रखी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए सरकार को दस दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में राफेल की कीमत और ऑफसेट पार्टनर सिलेक्ट करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़ी जानकारी देने के लिए केंद्र को 10 दिनों का वक्त दिया है।

आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल विमान की कीमत का मामला एक्सक्लूसिव है और कुछ दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। उसके विवरण कोर्ट से या फिर याचिकाकर्ता के साथ साझा नहीं किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, कितने में खरीदा राफेल, कैसे चुना ऑफसेट पार्टनर?

English summary
Let CBI Sort Out Its Mess First, Said Supreme Court In Rafale Hearing
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