INX media case: CBI को मिली चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई को पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। कानून मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने इसके लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी है। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पहले से ही आरोपी हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने कानून मंत्रालय से दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मांगी थी। केंद्र सरकार पहले ही एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सीबीआई को दे चुका है।
सीबीआई ने दावा किया है कि उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तमाम सबूत मौजूद हैं। मालूम हो कि जांच ऐजेंसिंया पहले भी पी चिदंबरम और उनके बेटे से इस मामले में पूछताछ कर चुकी हैं। कानून मंत्रालय के इस आदेश से पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। ईडी इस मीडिया ग्रुप को 2007 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से क्लियरंस दिए जाने की जांच कर रही है। ईडी की जांच में पता चला है कि FIPB से मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के डायरेक्टरों पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी।
क्या है INX Media केस
15 मई 2017 को सीबीआई द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया था. इसमें कहा गया था कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा INX Media में विदेशी फंड के निवेश के लिए दी गई मंजूरी में कई अनियमितताएं हैं. इस मामले में INX Media में 305 करोड़ का निवेश होना था, ये मामला 2007 का है जब पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे.
बता दें कि कभी INX Media का मालिकाना हक पीटर और इंद्राणी मुकर्जी के पास था. इन दोनों का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़ा है. कार्ति चिदंबरम भी INX Media केस से जुड़ा है.
सीबीआई का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से 10 लाख की रकम बतौर रिश्वत ली थी. सीबीआई ने कहा है कि कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ चल रहे टैक्स की जांच के मामले को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रभावित करने की कोशिश की थी.