मिली जमानत, अब जेल में नहीं, बाहर जलेगी लालू की लालटेन

Lalu Prasad Yadav
नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सूप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। साथ ही राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद लालू जेल से बाहर आ जायेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रहेगा।

राबड़ी देवी ने कहा- बड़ी राहत मिली है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और भविष्य में भी रहेगा। हमारी पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। रही बात नेताओं को तोड़ने की, तो किसी में दम नहीं है जो हमारी पार्टी को तोड़ सके। चुनाव भले ही वो 10 साल तक नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी को तो लड़ा ही सकते हैं।

लालू जी के जेल जाने के बाद भाजपा-जदयू सोच रही थीं कि चुनाव जीत गये, लेकिन बिहार ने उन्हें नकार दिया है। रही बात गठबंधन की तो हम कुछ एक पार्टियों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हमारी पार्टी और मजबूत होगी लालू जी के साथ।

लालू के वकील राम जेठमलानी- लालू जी को 5 साल की सजा मिली थी, जिसमें एक साल का वक्त बिता लिया है, हाईकोर्ट में यह मामला चलेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत नहीं देगी, तो क्या जब तक केस चलेगा, तो क्या तब तक वो जेल में रहेंगे। कुल 44 में से 37 लोगों को जमानत मिल गई, लालू को क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अपने मेरी दलीलों का बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन हां सीबीआई को यह डर जरूर था कि कहीं जेल से बाहर आने के बाद लालू फरार नहीं हो जायें, इसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से नहीं ली। आज या फिर कल तक लालू जेल से बाहर आ जायेंगे।

कपिल सिब्बल बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, फैसला लालू के हक में नहीं भी आता तब भी स्वागत करता। रही बात राजनीति की तो चुनाव आने वाले हैं और वो एक बड़े नेता हैं, तो उनकी पार्टी के लिये तो यह बड़ी खबर ही है।

हम आपको बता दें कि 70 दिन पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया था। चारा घोटाला में लालू के अलावा जदयू सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की सजा सुनायी गई थी। वहीं जगन्‍नाथ मिश्र को चार साल की जेल और दो लाख रुपए जुर्माना ठोका गया था। अन्‍य लोगों में आरके राणा को पांच साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया था।

वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी। भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने सिर्फ इतना कहा- यह न्यायिक प्रक्रिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।

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