Lakshadweep से NCP सांसद मोहम्मद फैजल अयोग्य घोषित, हत्या के प्रयास मामले में मिली है सजा
एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल पी.पी. को हत्या के प्रयास मामले में निचली अदालत से सजा मिली थी। जिसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे। वहां पर शुरू में उनको राहत मिली थी, लेकिन हाल ही में उनकी सजा निलंबन वाली याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद अब उनकी सांसदी चली गई है।
अपने आदेश में लोकसभा सचिवालय ने लिखा कि माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के 'लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र' का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है।

दरअसल मोहम्मद फैजल और तीन अन्य पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा था। निचली अदालत में इसको लेकर काफी लंबी सुनवाई चली। जिसके बाद चारों को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस पर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
इसके बाद वो केरल हाईकोर्ट पहुंचे और अपनी सजा को चुनौती दी। वहां से 29 मार्च को उनको राहत मिली और उनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई। इस पर अगस्त में लक्ष्यद्वीप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही मामला वापस वहीं भेज दिया। कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक लोकसभा की सदस्यता पर कोई फैसला नहीं लिया जाए। वहीं अब जब हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, तो लोकसभा सचिवालय ने भी आदेश जारी कर दिया।
किसकी हत्या का था आरोप?
2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या का प्रयास हुआ था। जिसमें एनसीपी नेता और तीन अन्य को दोषी करार दिया गया।
राहुल गांधी की भी सदस्यता हुई थी रद्द
आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले इसी तरह राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई थी। उनको 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी, जिस वजह से फिर से उनकी सदस्यता बहाल हो गई।












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