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लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने रखा फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली, 04 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।याचिकाकर्ताओं के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

Lakhimpur Kheri case

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। यूपी सरकार के वकील महेश जेठमलानी ने अपील के खिलाफ तर्क देते हुए कहा, "इस स्तर पर मिनी-ट्रायल नहीं हो सकता है। जो हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं... जहां तक ​​सबूतों से छेड़छाड़ की बात है, हमने सुरक्षा मुहैया कराई है।'

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में एक गवाह पर कथित हमले की घटना का जिक्र करते हुए, वकील ने मामले में एफआईआर पढ़ी, जिसमें लिखा 'अब भाजपा सत्ता में है देख तेरा क्या हाल होगा।' और पूछा, "क्या यह गंभीर मामला नहीं है?"

लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार- हमने तो आशीष मिश्रा की जमानत का पुरजोर विरोध किया थालखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार- हमने तो आशीष मिश्रा की जमानत का पुरजोर विरोध किया था

इसके बाद CJI रमना ने टिप्पणी की कि बेंच आदेश पारित करेगी। बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। इसने यह भी बताया, "निगरानी न्यायाधीश की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने के लिए अपील दायर करने की सिफारिश की थी"। मालूम हो कि आशीष को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। कुछ पीड़ितों के परिजनों ने बाद में जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दावा किया कि आशीष की रिहाई के बाद, मामले के एक गवाह पर 10 मार्च को हमला किया गया था और हमलावरों ने उसे धमकी दी थी।

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English summary
Lakhimpur case Supreme Court reserves verdict on Ashish Mishra's plea challenging bail
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