कुलभूषण जाधव मामले में फिर से ICJ में अपील करेगा भारत, पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने किया है इनकार
नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ऐलान किया गया है कि सरकार कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में फिर से अपील करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार की ओर से हर हफ्ते होने वाली मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। पाक के विदेश विभाग की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि अब जाधव को दूसरी बार राजनयिक मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने दो सितंबर को जाधव को पहला काउंसलर एक्सेस दिया था। भारत के डिप्टी हाई-कमिश्नर गौरव आहलूवालिया ने उस समय जाधव से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब ढाई घंटे तक चली थी।

करते रहेंगे पूरी कोशिश
मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है, 'कुलभूषण जाधव को दूसरा काउंसलर नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि आईसीजे के फैसले को पूरी तरह से लागू कराया जा सके। हम लगातार पाकिस्तान से राजनयिक माध्यमों की मदद अपने समकक्षों के संपर्क करेंगे।' पाकिस्तान के विदेश विभाग की ओर से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई। विदेश विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ओर से मीडिया को इस बाबत सूचना दी गई है। 17 जुलाई को आए फैसले में आईसीजे ने पाक को आदेश दिया था कि वह जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए और साथ ही उसकी सजा पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक पाकिस्तान अपने फैसले का रिव्यू नहीं कर लेता।
पहली बार साल 2017 में अपील
एक सितंबर को पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के मामले में बताया था कि आईसीज के फैसले और देश के नियमों के तहत जाधव को सोमवार को काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। फैसल ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था, 'भारत के जासूस कुलभूषण जाधव को दो सितंबर 2019 को काउंसलर एक्सेस दिया जाता है जो एक सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर और रॉ के ऑपरेटिव हैं। पाकिस्तान के कानूनों, आईसीजे के फैसले और विएना संधि के तहत एक्सेस दिया जा रहा है।' भारत पिछले तीन वर्षों से जाधव के काउंसलर एक्सेस के लिए अपील की रहा था। इसके बाद भारत ने मई 2017 में आईसीजे में इसके लिए तब अपील की जब पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुना दी थी।












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