केरल: तीन तलाक देने पर एक शख्स की हुई गिरफ्तारी, कानून बनने के बाद पहला मामला

तिरुवनंतपुरम: केरल में एक बार में तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून के बनने के बाद तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। शुक्रवार को पुलिस ने कोझिकोड जिले के मुक्कम में अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। नया कानून बनने के बाद ये इस मामले में पहली गिरफ्तारी है। महिला ने अपने पति द्वारा तीन तलाक देने की शिकायत कोर्ट में की थी।

Kerala first triple talaq arrest recorded in Kozhikode after new law

इसके बाद थमारासीरी की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने 34 साल के ईके हुस्साम की गिरफ्तारी के आदेश दिए। वो कोझिकोड के चुल्लीकापारंबु के रहने वाले थे। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3,4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हुसाम को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया।

30 जुलाई को राज्यसभा से पारित
गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो एक बार में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाता है, उसे 30 जुलाई को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था। नए अधिनियम के तहत तीन तलाक को अपराध बनाया गया है, चाहे वो इलैक्ट्रानिक माध्यम से दिया गया है या फिर मौखिक। इसमें तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा का प्रावधान है। महिला ने ठाणे कमिनश्नर के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, इसमें आरोपी के खिलाफ नए अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था।

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